PAN–AADHAAR LINK DEADLINE: 6 दिन बाद पैन कार्ड रद्द किये जा सकता है

PAN–AADHAAR LINK DEADLINE : 6 दिन बाद पैन कार्ड रद्द किये जा सकता है
PAN–AADHAAR LINK DEADLINE : 6 दिन बाद पैन कार्ड रद्द किये जा सकता है 



अगर अभी तक आप लोगो ने अपने पैनकार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं कराया तो 6 दिन के अंदर रद्द हो सकता है,इसके चलते जरूरी काम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और बाधाओ का सामना करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी सुभाओ से हाथ धोना पड़ेगा तो चलिए जान लेते हैं बिस्तर से क्या है माजरा।

Pan Aadhaar लिंक कराने का आखिरी तारीख : अगर अभी तक आप लोगों ने अपने आधार कार्ड से अपने पैन कार्ड को से लिंक नहीं कराया है,तो अभी कहां ले क्योंकि आप लोगो के पास मात्र 6 दिनों का समय है,उसके बाद आपके पैन कार्ड यह आधार कार्ड रद्द किये जा सकता है और उसके लिए समय सीमा दियागा है, 31 दिसंबर 2025 से पहले। अगर उसके बावजूद भी आप लोगो ने लिंक नहीं करवाया तो 1 जानबेरी से जितने भी पैनकार्ड और आधार कार्ड है वो सारी निष्क्रिय हो जाएगी।


सरकारी आयकर कानून के अनुसार पैनकार्ड निष्क्रिय हो जाने पर आप आर्थिक लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाएंगे। पैन आधार लिंक करने से पहले ई-फाइलिंग के पोर्टल पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना अनिवार्य है। 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट की मदद से ID से पैन कार्ड बनाने वाले लोगों को पैन-आधार लिंक करने के मामले में कोई शुल्क नहीं देना होगा।


यह जानकारी टैक्स प्लेटफ़ॉर्म ClearTax से प्राप्त हुई है। यदि पैन निष्क्रिय हो जाए तो टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग, निवेश और अन्य मामलों में बाधाएं आ सकती हैं। पैन आधार लिंक का कारण लेन-देन को और अधिक संगठित करना है। पैन आधार से लिंक होने पर पैन की दूसरी प्रति को रोका जा सकेगा।


आप लोग कैसे पता करो गे? PAN आधार लिंक हो गया है? PAN–Aadhaar आयकर विभाग की साइट पर जाना होगा। PAN आधार लिंक की स्थिति देखनी होगी।यदि पैन-आधार लिंक में जन्म संबंधी जानकारी और अन्य जानकारी मेल नहीं खाती है, तो लिंक नहीं बनाया जाएगा।


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